One Time Settlement Scheme : हरियाणा में सेटलमेंट स्कीम लागू, 22 लाख बिजली डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा मौका, मिलेगी छूट

On: September 9, 2025 9:04 AM
One Time Settlement Scheme Settlement scheme implemented in Haryana, golden opportunity for 22 lakh electricity defaulter consumers, will get discount

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One Time Settlement Scheme : हरियाणा में 22 लाख बिजली डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के काम की खबर है. अगर ये डिफॉल्टर उपभोक्ता अपना बकाया बिजली बिल जमा करवाते हैं तो उन्हें छूट भी मिलेगी. इसके लिए सरकार ने सेटलमेंट स्कीम शुरू कर दी है. स्कीम के अनुसार अलग-अलग उपभोक्ताओं को बिल और सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा. अगर इस योजना के तहत भी बिल नहीं भरा तो निगम द्वारा डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि इस समय दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) घाटे में चल रही हैं. दोनों के बिजली उपभोक्ताओं पर निगम का 7695.62 करोड़ रुपए पेंडिंग है. इनमें ग्रामीण से लेकर शहरी उपभोक्ता तथा इंडस्ट्रियल भी शामिल हैं. इतना ही नहीं, सरकारी विभाग भी निगम के करोड़ों रुपयों पर कुंडली मार के बैठे हैं. विभिन्न सरकारी महकमों की तरफ बिजली निगम के करोड़ों रुपए का बिजली बिल पेंडिंग पड़ा है, जो भरा नहीं जा रहा.

हरियाणा में निगम की लिस्ट में 22.21 लाख उपभोक्ता डिफॉल्टर

हरियाणा में कुल बिजली उपभोक्ताओं में से 22 लाख 21 हजार 315 उपभोक्ता तो इस समय निगम की डिफॉल्टर लिस्ट में आ गए हैं. इन उपभोक्तओं की तरफ निगम का बिल बकाया है, जो हजारों रुपए से लाखों रुपयों में पहुंच गया है. हालांकि कुछ उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए हैं तो कुछ के अभी भी चल रहे हैं लेकिन अगर इन उपभोक्ताओं ने बिल नहीं भरा तो इनका बिल काट दिया जाएगा.

देखें किन उपभोक्ताओं का कितना बिजली बिल पेंडिंग
कैटेगरी -बकाया राशि
ग्रामीण घरेलु उपभोक्ता -4400 करोड़ रुपए
शहरी घरेलु उपभोक्ता -834 करोड़ रुपए
कमर्शियल उपभोक्ता -770 करोड़ रुपए
इंडस्ट्रियल एरिया उपभोक्ता – 1063 करोड़ रुपए
कृषि क्षेत्र किसान उपभोक्ता -194 करोड़ रुपए
सरकारी विभागों की तरफ – 389 करोड़ रुपए
अन्य श्रेणी – 43 करोड़ रुपए

ऊर्जा मंत्री ने की सेटलमेंट स्कीम लागू

बिजली निगम के डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को बकाया बिल राशि जमा करवाने और राहत देने के लिए सेटलमेंट स्कीम लागू की गई है. ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि सेटलमेंट स्कीम के तहत एकमुश्त बिल का भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट और 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ किया जाएगा. अगर उपभोक्ता सेटलमेंट करवाकर बकाया राशि को किस्तों में भरना चाहता है तो उसे 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा. घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा औद्योगिक और अन्य उपभोक्ताओं को भी 50 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा. अनिल विज ने अपील करते हुए कहा कि योजना का लाभ उठाते हुए अपनी बकाया बिल राशि को जल्द जमा करवा दें.


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