Jind Court News : जींद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने सास की जलाकर हत्या करने की दोषी महिला को उम्र कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर महिला को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव खातला निवासी सुमित्रा ने 29 सितंबर 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने मकान में चारपाई पर सोई हुई थी। इसी दौरान उसकी पुत्रवधू संगीता ने कहासुनी के चलते आग लगा दी थी। बाद में सुमित्रा की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।
पुलिस ने संगीता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने हत्या की दोषी संगीता को उम्र कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी का परिणाम है, हत्या की दोषी महिला को उम्र कैद की सजा मिली है। इस सजा के साथ ही अदालत ने साफ संदेश दिया है, अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।













