New GST Tax 2025: 22 सितंबर से होगी दूध-दही से लेकर काजू-बादाम तक ये वस्तुएं सस्ती? देखें यहां 55 सामान की पूरी लिस्ट

On: May 17, 2026 4:21 PM
New GST Tax 2025: 22 सितंबर से होगी दूध-दही से लेकर काजू-बादाम तक ये वस्तुएं सस्ती? देखें यहां 55 सामान की पूरी लिस्ट

New GST Tax 2025 : 15 अगस्त 2025 को पीएम मोदी ने लालकिले से कहा था कि, देशवासियों को दीवाली का तोहफा देेंगे, ये तोहफा उन्होंने देश की तमाम वस्तुओं पर जीएसटी की दरें कम करने पर दिया हैं। इसलिए 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से आपकी रोजमर्रा के खाने पीने की चीजे काफी सस्ती हो जाएंगी।

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क्योंकि इस दिन से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी, जिसका सीधा प्रभाव आपकी जेब पर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने खाने-पीने की वस्तुओं पर जीएसटी दर 18 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। बता दें कि, जीएसटी की नई दरों में ज्यादातर सामान 5% और 18% के दायरे में आएंगे। जबकि वहीं गुटखा, तंबाकू और सिगरेट पर 40% टैक्स लागू रहेगा।

22 सितंबर से ये खाद्य पदार्थ होंगे सस्त

दूध-घी जैसी चिकनी वस्तुएं पर जीएसटी 5% और 18% के दायरे में

  • दूध
  • पनीर
  • चॉकलेट
  • पिज्जा ब्रेड
  • स्टार्च, इनुलिन
  • भारतीय कत्था
  • ग्लिसरॉल (कच्चा)
  • ब्राजील नट्स (सूखे)
  • ऊन ग्रीस, लैनोलिन
  • मार्जरीन, लिनॉक्सिन
  • शुगर कन्फेक्शनरी
  • अन्य पशु वसा और तेल
  • संरक्षित मांस और मछली
  • अन्य शर्करा, सिरप, कारमेल
  • कोकोआ पाउडर
  • सूप और शोरबा
  • रोटी, चपाती, खाखरा
  • जैम, जेली, मार्मलेड
  • नारियल पानी (पैकेज्ड)
  • खमीर, बेकिंग पाउडर

चटपटी व नमकीन वस्तुएं पर जीएसटी दरें 5% और 18% के दायरे में

  • सॉस, मसाले, सीज़निंग
  • आइसक्रीम, खाद्य बर्फ
  • सूअर और मुर्गी की चर्बी
  • पास्ता, नूडल्स, कूसकूस
  • कॉर्न फ्लेक्स, बुलगर गेहूं
  • माल्ट अर्क, खाद्य तैयारियां
  • कॉफी, चाय अर्क, चिकोरी
  • एक्सट्रूडेड नमकीन उत्पाद
  • टमाटर और मशरूम संरक्षित
  • कोकोआ मक्खन, वसा, तेल
  • सॉसेज और समान मांस उत्पाद
  • बीड़ी रैपर पत्तियां (तेंदू पत्ता)
  • डिग्रास और मोम/वसा के अवशेष
  • माल्ट (भुना हुआ या बिना भुना हुआ)
  • सब्जी मोम, मधुमक्खी मोम, स्पर्मासेटी
  • परिष्कृत चीनी (स्वादयुक्त, रंगीन, क्यूब्स)
  • नमकीन, भुजिया, मिश्रण (पैकेज्ड)
  • गोजातीय, भेड़, बकरी की चर्बी
  • पराठा, परोट्टा, अन्य भारतीय ब्रेड
  • सिरका या एसिड में संरक्षित सब्जियां
  • लार्ड स्टीयरिन, लार्ड तेल, टैलो तेल

तेल से संबधिंत वस्तुओं पर जीएसटी 5% और 18% के दायरे में

  • मछली और समुद्री स्तनधारियों के तेल
  • मांस, मछली, क्रस्टेशियन्स के अर्क और रस
  • केक, बिस्कुट, पेस्ट्री (रोटी/रोटी को छोड़कर)
  • छेना या पनीर (प्री-पैक्ज्ड और लेबल)
  • मक्खन, घी , मक्खन तेल, डेयरी स्प्रेड
  • खट्टे फल (संतरे, मैंडरिन, ग्रेपफ्रूट, नींबू, लाइम
  • सब्जी रस, अर्क, अगर, गाढ़ा करने वाले पदार्थ
  • खजूर, अंजीर, अनानास, एवोकाडो, अमरूद, आम
  • हाइड्रोजनीकृत पशु या सूक्ष्मजीव वसा और तेल
  • रासायनिक रूप से संशोधित वसा और तेल (अखाद्य)
  • अन्य सूखे फल और मेवा मिश्रण (इमली को छोड़कर)
  • बादाम, हेजलनट, चेस्टनट, पिस्ता, पाइन नट्स, अन्य सूखे मेवे
  • पेस्ट्री, केक, बिस्कुट और अन्य बेकर्स वेयर, कम्युनियन वेफर्स
  • टेक्सचराइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन (सोया बारी), दालों से बनी बारी जैसे मूंगोड़ी और बैटर
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Neeru Sheokand

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