Lado Lakshmi Yojna HR : हरियाणा सरकार द्वारा दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना लांच कर दी गई है। एक नवंबर से महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और उनके बैंक खाते में 2100 रुपए प्रतिमाह शुरू हो जाएंगे। हालांकि सरकार ने इसके लिए शर्तें निर्धारित की हैं।
लाडो लक्ष्मी योजना (Lado Lakshmi Yojna) के तहत हरियाणा की वे महिलाएं जिनकी उम्र 23 वर्ष या उससे अधिक है, इस योजना के पात्र होंगी। इसके अलावा लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। जो महिलाएं या उनके पति अन्य राज्य से शादी के बाद हरियाणा में स्थाई रूप से पिछले 15 वर्षों से रह रही हैं, वे भी योजना का लाभ प्राप्त करेंगी।
किन महिलाओं को नहीं मिल पाएगा (Lado Lakshmi Yojna) योजना का लाभ
हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो पहले से बुजुर्ग पेंशन, विधवा आर्थिक सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली सोशल सिक्योरिटी या किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ उठा रही हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा जिन महिलाओं को प्रदेश सरकार से पहले से किसी प्रकार की पेंशन, भत्ता या आर्थिक सहायता मिल रही हो, वह महिलाएं भी इस योजना की अपात्र होंगी। सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय या सरकारी संस्थानों में पार्ट-टाइम या फुल-टाइम नौकरी करने वाली महिलाएं, जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपये से अधिक हो और जो महिलाएं इनकम टैक्स दे रही हों, उन्हें भी योजना के दायरे से बाहर किया गया है।
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुछ गंभीर बीमारियों से जूझ रही महिलाओं को दूसरी योजनाओं का लाभ मिलने के बावजूद ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ में शामिल किया गया है। इनमें कैंसर, रेयर डिजीज, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित महिलाएं शामिल हैं।
सरकार का अनुमान (Lado Lakshmi Yojna) बताते चलें कि हरियाणा में 80 लाख महिलाएं 18 से 60 साल की आयु वर्ग में वोटर हैं लेकिन लाडो लक्ष्मी योजना के नियमों और शर्तों के कारण केवल करीब 20 लाख महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा पाएंगी।











