EDC Charge on Agriculture Land : हरियाणा में अब स्कूल, अस्पताल, पेट्रोल पंप बनाना और भी महंगा होने वाला है। दरअसल अब एग्रीकल्चर जमीन पर CLU चार्ज के अलावा EDC का चार्ज भी देना होगा। इससे अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा और प्रॉपर्टी के रेटों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। सीधे-सीधे कहें तो शहर में रिहायसी एरिया के आसपास की कृषि योग्य जमीन पर अगर किसी स्कूल, अस्पताल, पेट्रोल पंप या दूसरे कमर्शियल एक्टिविटी का निर्माण होगा और इस पर अलग से डेवलेपमेंट चार्ज देना होगा।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULB Department HR) ने इस मसौदे को तैयार कर सीएम नायब सिंह सैनी के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया है। उनकी स्वीकृति के आते ही इसे लागू कर दिया जाएगा और जिला नगर योजनाकार (Town Country Planning) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में किसी भी तरह की कमर्शियल गतिविधि शुरू करने पर यह चार्ज वसूल किया जाएगा। सीएलयू (CLU) का चार्ज पहले की तरह लागू रहेगा।

EDC Charge on Agriculture Land : पहले नगर निगम-पालिका-परिषद क्षेत्र के अंदर ही EDC चार्ज होता था
पाठकों को बता दें कि इससे पहले सिर्फ नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर की जमीन पर ही यह EDC चार्ज लिया जा रहा था। अब इससे बाहर या यूं कहें शहर के आसपास के इलाके में होने वाले कमर्शियल निर्माण पर भी यह चार्ज वसूल किया जाएगा। एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज (EDC) चार्ज को प्रति वर्ग फीट के हिसाब से जोड़ा जाएगा और उस निर्धारित क्षेत्र का जो रेट फिक्स होगा, उसी के अनुसार यह चार्ज होगा।
बताया ये भी जा रहा है कि इसका (EDC Charge on Agriculture Land) रेट फिक्स नहीं है। यह हर जगह और प्रोजक्ट के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होगा और हर साल 10 प्रतिशत बढ़ाया भी जाएगा। इससे जमीनों के रेट बढ़ेंगे और प्रॉपर्टी और भी महंगी होगी। गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा।










