New GST Rates : दुकानदार अगर अभी भी पुराने रेट पर सामान बेच रहा है तो क्या करें और सरकार का क्या है आदेश

On: September 22, 2025 6:56 PM
New GST Rates: What to do if the shopkeeper is still selling goods at the old rate and what is the government's order?

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New GST Rates : देश भर में नए GST रेट लागू हो गए हैं। दुकानों पर जो सामान का स्टॉक पहले से ही रखा हुआ है, उसे पुराने रेट के अनुसार खरीदना है या नए घटे हुए रेट के अनुसार सामान खरीदना है, यह कन्फ्यूजन मन में आ रहा है। ऐसे में सरकार के सख्त निर्देश हैं कि दुकान में सामान चाहे पहले रखा हो या फिर नया आया हो, नए जीएसटी के अनुसार ही सामान बेचना होगा।

सरकार का निर्देश है कि 22 सितंबर से जो सामान GST दर घटने से सस्‍ते हुए हैं, दुकानदारों को उन सामानों को सस्ते दाम पर ही बेचना होगा। यानी कि दुकान में स्टॉक नया हो या फिर पुराना ग्राहक को कटौती का लाभ मिलेगा। बता दें कि 22 सितंबर यानि आज से जीएसटी सुधार लागू होने के बाद जरूरत की 90 प्रतिशत चीजें सस्ती हो गई हैं।

इनमें खाने-पीने की चीजों घी, दूध, पनीर, नमकीन के अलावा टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे उत्पाद भी सस्‍ते हुए हैं। जीएटी 2.0 से जुड़े मन में आने वाले सवालों के जवाब हम आपको यहां बता रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि दुकानदार ने छूट दी है या नहीं, पुराने रेट पर ही सामान दिया है या नए रेट के अनुसार सामान दिया गया है। जी हां, बता दें कि पुराने स्टॉक पर सामान खरीदने पर GST कटौती का लाभ मिलेगा। सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सामान के ऊपर घटी दरों का स्टीकर लगाना अनिवार्य नहीं है।

New GST Rates : दुकानदार को भी नहीं होगा नुकसान

यहां ये भी बता दें कि पुराने स्टॉक में दुकानदार के पास जो सामान है, उससे दुकानदार को नुकसान नहीं होगा। दुकानदार GST रिटर्न फाइल करते समय इसे एडजस्ट करवा सकेंगे। हालांकि आटा, दाल, चावल, गेहूं, दूध, दही, नमक, प्राकृतिक शहद समेत दूसरे पेयजल पर जीएसटी का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें जीएसटी के दायरे में नहीं आती। इसके अलावा पेट्रोल-डीजल, सिलेंडर, सोना-चांदी, स्मार्टफोन और लैपटॉप पर भी पहले जैसा ही टैक्‍स लगेगा।

New GST Rates : दुकानदार पुराने MRP पर सामान दे तो क्या करें

अगर दुकानदार पुराने MRP पर ही सामान दे तो टोल फ्री नंबर 1800114000 या 1915 पर कॉल कर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर 8800001915 पर SMS या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा भी NACH एप्लिकेशन पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसकी ट्रेकिंग भी हो सकती है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की साइट https://consumerhelpline.gov.in पर रजिस्टर्ड कराकर शिकायत कर सकते हैं।


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