आधार से पैन कार्ड लिंक करना ज़रूरीसरकार ने नियम बना दिया है कि अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय सीमा तक यह काम पूरा नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। नतीजतन टैक्स रिटर्न दाखिल करना, बैंकिंग लेन-देन करना या निवेश से जुड़े कार्य बाधित हो सकते हैं। इसलिए हर नागरिक को समय पर पैन–आधार लिंकिंग करनी होगी।
बड़ी बातें
एक व्यक्ति – केवल एक पैन कार्ड
अक्सर लोग अलग-अलग कारणों से एक से ज़्यादा पैन कार्ड बनवा लेते हैं। लेकिन नए नियमों के अनुसार यह अब ग़ैरक़ानूनी है।
- किसी व्यक्ति या संस्था के पास केवल एक ही पैन कार्ड मान्य होगा।
- अगर एक से अधिक पैन कार्ड पाए गए तो संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी संभव है।
बिना पैन कार्ड बड़े लेन-देन नहीं
अब बड़े वित्तीय लेन-देन पैन नंबर के बिना नहीं हो पाएंगे। जैसे –
- ₹50,000 से अधिक की नकद जमा
- सोना–चाँदी या आभूषण की खरीद
- शेयर मार्केट में निवेश या ट्रेडिंग
- बैंक ड्राफ्ट और फिक्स्ड डिपॉज़िट
इन सबके लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है ताकि टैक्स चोरी पर रोक लगे और वित्तीय व्यवस्था पारदर्शी बने।
इनएक्टिव पैन कार्ड के नुकसान
अगर पैन नियमों का पालन नहीं किया गया और कार्ड निष्क्रिय हो गया तो –
- बैंक खाते का संचालन प्रभावित होगा
- निवेश व लेन-देन रुक सकते हैं
- आयकर रिटर्न फाइल करना संभव नहीं होगा
ऑनलाइन सुविधा
टेक्नोलॉजी ने प्रक्रिया आसान कर दी है। अब नया पैन बनवाना, उसमें सुधार करना या आधार से लिंक करना – सब कुछ कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन हो सकता है। इससे लोगों का समय और मेहनत दोनों बचते हैं।
अस्वीकरण
यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है। नियम समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए आधिकारिक जानकारी के लिए हमेशा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय या आयकर विभाग की वेबसाइट देखें।












