Jind Court life imprisonment Saza : हरियाणा के जींद जिले के उचाना क्षेत्र के गांव घोघड़ियां में साल 2021 में हुई एक महिला की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उसके पति पवन को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
उचाना थाना पुलिस (Ucyana Thana Police) को दी शिकायत में कर्मवीर ने कहा था कि उसकी बेटी पूनम की शादी गांव घोघड़िया में हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी ससुराल के लोग उसकी बेटी को तंग करते थे। इस बारे में समझौता भी हुआ था, लेकिन ससुराल के लोग अपनी गलतियों से बाज नहीं आए। 26 सितंबर 2021 को ही वह लोग थाने में समझौता करके आए थे।
Jind Court : सजा के अलावा जुर्माना भी भुगतना होगा
27 सितंबर को उन्हें पता चला कि उसकी बेटी पूनम की उसके पति पवन उर्फ पोना ने तेजधार हथियार से हत्या कर दी। उचाना थाना पुलिस ने कर्मवीर की शिकायत पर पूनम के पति पवन, देवर नसीब, यासीन, ससुर भीमा, सास रजनी तथा मामा ससुर जापान के खिलाफ हत्या समेत अनेक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
तभी से यह मामला अदालत (Jind Court) में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने पवन को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा उसे 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।












