Dog Bite Compensation : कुत्ते ने काट लिया या बेहसारा पशु ने किया हमला तो मिलेगा 5 लाख तक का मुआवजा, नोटिफिकेशन जारी, देखें क्या है शर्त,

On: September 12, 2025 11:27 AM
If you are bitten by a dog or attacked by a stray animal, you will get compensation up to Rs 5 lakh, notification issued, see what are the conditions

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Dog Bite Compensation : हरियाणा में अब अगर किसी को गली में घूम रहा कुत्ता काट लेता है या फिर बेसहारा गोवंश तथा दूसरा पशु हमला कर किसी को घायल कर देता है तो वह सरकार से इसका मुआवजा क्लेम कर सकता है। सरकार की तरफ से उसे 5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। इसे लेकर विभाग द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।

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जी हां। सरकार ने पिछले दिनों इसे लेकर नई पहल की थी। बता दें कि हरियाणा में हर रोज 100 से ज्यादा लोग (डॉग बाइट) कुत्ते के काटने का शिकार हो रहे हैं। कई बार बीच सड़क पर खड़े बेसहारा सांड, गाय लोगों पर हमला बोल कर उन्हें घायल कर देते हैं। ऐसे में लोग दिव्यांग तक हो जाते हैं।

कई लोगों को सारी उम्र बिस्तर पर काटनी पड़ जाती है, ऐसे भी केस सामने आ चुके हैं। कुछ लोगों ने कोर्ट में केस भी डाले कि इन बेसहारा पशुओं का कुछ समाधान करवाया जाए। इसके बाद सरकार ने लोकल स्तर पर पशु पकड़ कर गोशालाओं में छोड़ने का ठेका भी दिया लेकिन इसके बावजूद भी सड़कों से बेसहारा पशु नहीं हट पा रहे हैं तो वहीं कुत्तों की संख्या भी कम नहीं हो पाई है। अब अगर कोई भी गाय, सांड, भैंस, नीलगाय या दूसरा बेसहारा पशु तथा कुत्ता किसी पर हमला कर घायल करता है तो वह सरकार से मुआवजा की मांग कर सकता है। पीड़ित की अवस्था के अनुसार उसे 10 हजार से लेकर 5 लाख रुपए तक मुआवजा मिलेगा।

ये होगा मुआवजे का पैमाना
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु)-2’ में इन केसों को जोड़ा गया है। मुख्य सचिव तथा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुत्ते द्वारा एक बार काटे जाने पर न्यूनतम 10 हजार रुपए और अगर काटने से त्वचा कट जाती है तो 20 हजार रुपये अनिवार्य रूप से दिए जाएंगे। यह पहली बार है जब डॉग बाइट पीड़ितों के लिए सीधी आर्थिक मदद तय की गई है।


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