Narender Rathi Murder case : जींद में शराब ठेकेदार नरेंद्र राठी हत्याकांड के 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, देखें क्या था पूरा मामला

On: September 18, 2025 12:27 PM
Jind Narendra Rathi murder case court sentences culprits to life imprisonment

Narender Rathi Murder case update : हरियाणा के जींद में सफीदों क्षेत्र के साहनपुर गांव के नजदीक शराब ठेकेदार व सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र राठी की हत्या के मामले में सात दोषियों को अदालत ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साल 2016 में नरेंद्र राठी को पांच गोलियां मार कर उसकी हत्या कर दी थी। एडिशनल सेशन जज नेहा नोहरिया की अदालत ने सात दोषियों को ये सजा सुनाई है।

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गौरतलब है कि गांव साहनपुर निवासी राजकरण ने पांच जून 2016 को सफीदों थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि पांच जून सुबह उसका भाई नरेंद्र उसके साढू सतपाल के साथ कार में सवार होकर गांव साहनपुर जा रहा था। गांव के निकट ही दो गाड़ियों में सवार बदमाशों ने उनका रास्ता रोक कर अंधाधुंध फायरिंग शुरु कर दी। जिसमें नरेंद्र राठी को पांच गोलियां और सतपाल को एक गोली लगी। जिन्हें पानीपत के निजी अस्पताल में ले जाया गया, वहां उपचार के दौरान नरेंद्र राठी की मौत हो गई थी।

6 लोगों को नामजद कर के दर्ज किया था हत्या का मामला, कइयों के और नाम आए थे सामने

पुलिस ने राजकरण की शिकायत पर गांव ईक्कस निवासी अशोक उर्फ शोकी, गांव सिवाहा निवासी प्रसन्ना उर्फ लंबू सहित छह लोगों को नामजद कर कुछ अन्य के खिलाफ हत्या, शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में गांव गुमर गन्नौर निवासी धर्मराज उर्फ धर्मा, संदीप उर्फ काला, विशाल उर्फ माया, राजेश उर्फ खुशीराम, जगदीप उर्फ दुखी का भी नाम सामने आया था।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आरोपित अलग- अलग जेलों में बंद थे। बुधवार को एडिशनल सेशन जज नेहा नोहरिया ने सभी सात दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30- 30 हजार जुर्माना भी लगाया गया है। सभी दोषियों को 48- 48 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


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