Haryana News : हरियाणा में स्कूलों के पास नहीं बिकेंगी ये चीजें, नई गाइडलाइन जारी

On: September 13, 2025 9:35 AM
These things will not be sold near schools in Haryana, new guidelines issued

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Haryana News : हरियाणा में स्कूल, गुरुकुल के आसपास 100 गज के दायरे में अब तंबाकू, गुटखा व दूसरे नशीले पदार्थों की बिक्री नहीं होगी। इसे लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अगर कोई भी व्यक्ति या दुकानदार इस गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय द्वारा लैटर जारी किया गया है, इसके तहत माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला एवं मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि स्कूल या शिक्षण संस्थान के आसपास कोई भी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट की दुकान न हो। साथ ही, खंड शिक्षा अधिकारियों, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरसी), स्कूल प्राचार्य और मुख्याध्यापक को अपने-अपने क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करने को कहा गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की तुरंत सूचना देकर कार्रवाई की जा सके।

फतेहाबाद के युवक ने दी थी शिकायत
पिछले दिनों फतेहाबाद जिले के बनगांव निवासी नरेश कुमार ने एक लिखित शिकायत मुख्यालय को भेजी थी। शिकायत में कहा गया था कि स्कूलों के आसपास तंबाकू, बीड़ी के अलावा दूसरी नशीली चीजें बेची जा रही हैं और इस पर किसी तरह की कोई रोक-टोक नहीं है। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यालय ने सभी जिलों के लिए लैटर जारी किया। इसमें कहा गया कि


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