Group-B Rules Change 2025 : महिला एवं बाल विकास विभाग ने ग्रुप-B भर्ती नियमों में किया बड़ा बदलाव, हरियाणा में इन विभागों में लागू होगी हिंदी या संस्कृत

On: September 11, 2025 9:02 AM
Women and Child Development Department made a big change in Group-B recruitment rules, Hindi or Sanskrit will be implemented in these departments in Haryana

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Group-B Rules Change 2025 : मार्च 2020 में लाया गया नई शिक्षा नीति पारित प्रस्ताव को हरियाणा में 2025 में निर्धारित रुप से लागू कि जा रही है। इसी के तहत हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग ने ग्रुप-बी पदों से संबंधित सेवा नियमों में संशोधन कर नई अधिसूचना जारी कर दी है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया को वर्तमान जरुरतों के अनुसार सूक्ष्म और प्रभावी बनाना है।

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हिंदी अथवा संस्कृत का अध्ययन आवश्यक होगा

पाठकों को बता दें कि, नए नियमों के जरिए उप निदेशक पद पर सीधी भर्ती के लिए अब यूजीसी-नेट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही विभाग ने यह क्लियर किया है कि सभी पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक या उससे उच्च स्तर पर हिंदी अथवा संस्कृत का अध्ययन आवश्यक रुप से होगा। यह संशोधन हरियाणा लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है, जिससे आज के युवाओं में हिंदी और संस्कृति भाषा को मजबूत मिल सकेगी।

ये शर्ते भी हटाई गई

संशोधित अधिसूचना में पदों के नाम और वेतनमानों में भी बदलाव किया गया है। बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और कार्यक्रम अधिकारी (महिला) के पदों का नया नाम क्रमशः महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला) रखा गया है। इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) पद के लिए पूर्व में लागू 50 फीसदी कोटे की व्यवस्था तथा भिन्न-भिन्न शैक्षणिक योग्यताओं की शर्त को हटा दिया गया है, जिससे शिक्षा की रुपरेखा को ओर सरल किया जाए।

इस जिले के पदों को भी शामिल किया गया

दरसल् बता दें कि, चरखी दादरी जिले में जिला कार्यक्रम अधिकारी और पिंजौर स्थित पपलोहा पंजीरी प्लांट के प्रबंधक समेत कुछ नवसृजित पदों को भी सेवा नियमों में शामिल कर लिया गया है। वहीं, वर्तमान दौर में वेतनमानों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप नियमों में संशोधित किया गया है।


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