Toll Plaza new rule non Fastag user : केंद्र सरकार ने टोल प्लाजाओं पर फास्टैग नहीं होने की सूरत में डबल टैक्स या दो गुणा टैक्स काटने को लेकर नियमों में बदलाव किया है। अब अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप UPI से टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हो। आपको दो गुणा टैक्स नहीं लगेगा। दरअसल सरकार ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ाने के लिए यह नया रूल लागू किया है। इससे वाहन चालकों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फास्टैग में रुपए नहीं होते या फिर फास्टैग ही नहीं होता तो उन्हें दो गुणा तक टैक्स देना पड़ता है।
हालांकि अगर वाहन चालक कैश में ही पेमेंट करता है तो उसके लिए वही पुराना नियम लागू रहेगा और उसे दो गुणा ही टैक्स देना होगा। सरकार के नए नियम के अनुसार किसी भी नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा (Toll Plaza new rule) पर वाहन चालक अगर फास्टैग से टैक्स कटवाते हैं तो जितना निर्धारित किया गया है, उतना ही टैक्स कटेगा। अगर UPI से टैक्स कटवाते हैं तो उन्हें 1.25 गुणा टैक्स देना होगा। इसका मतलब है कि यूपीआई से पेमेंट करने पर नॉन-फास्टैग यूजर्स को कम टैक्स देना होगा और बिना फास्टैग वाहनों के लिए यह छूट मानी जा रही है।
Toll Plaza new rule non Fastag user : ऐसे समझें, कितना देना होगा टैक्स
उदाहरण के तौर पर किसी भी टोल प्लाजा से फोर व्हीलर व्हीकल गुजरता है तो उसका फास्टैग से टोल 100 रुपए कटता है। अगर फास्टैग नहीं है तो उसे 200 रुपए का भुगताना करना पड़ता है लेकिन अगर वह UPI से पेमेंट करेगा तो उसे 1.25 गुणा यानि कि 125 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। यह दोगुणा तो नहीं है लेकिन सामान्य से 1.25 गुणा अधिक रहेगा। इससे बिना फास्टैग (Toll Plaza new rule) वाले वाहन चालक को 75 रुपए तक की बचत होगी।
जैसे बड़े व्हीकल ट्रक, बस आदि का फास्टैग पर टोल 500 रुपए है तो बिना फास्टैग उसे 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं लेकिन UPI से पेमेंट करने पर उसे 625 रुपए ही देने होंगे। इससे उसे 375 रुपए तक की बचत हो जाएगी। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बड़े व्हीकल, जो फास्टैग धारक नहीं हैं, उनके लिए यह फायदेमंद हो सकता है।
Toll Plaza new rule non Fastag user : 15 नवंबर से लागू होगा नया नियम
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया यूपीआई मोड से टोल टैक्स देने का यह नियम 15 नवंबर से लागू होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) (तीसरा संशोधन) नियम, 2025 के तहत नोटिफाई किया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद टोल पर फास्टैग (Toll Plaza new rule) के ब्लैक लिस्ट होने, काम नहीं करने पर लगने वाली लंबी लाइन से छुटकारा मिल जाएगा।
अगर एक समय फास्टैग ब्लैकलिस्ट होता है तो वह UPI से पेमेंट कर के निकल सकता है। इससे दूसरे वाहन चालकों को परेशानी कम होगी। NHAI का इस बदलाव का मुख्य मकसद टोल प्लाजा पर भीड़ कम करना, यात्रियों का समय बचाना और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है।
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