Consumer Commission Decision : किसान ने करवाया था फसल बीमा, कंपनी ने नहीं दिया खराबे का मुआवजा, 6 साल लड़ाई लड़ी, अब 2.50 लाख रुपए मिलेंगे

On: September 23, 2025 9:07 AM
Jind Insurance Company will give compensation of Rs 2.57 lakh to the farmer in legal battle.

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Jind Consumer Commission Decision :  जींद के गांव भैरोखेड़ा के 98 वर्षीय किसान चंद्र ने उपभोक्ता कमीशन जींद में एसबीआइ जनरल इंश्योरेंस के खिलाफ फसल खराबे के मुआवजे का मुकदमा लगभग तीन साल की कानूनी लड़ाई के बाद जीता। बुजुर्ग किसान ने अपनी 10 एकड़ गेहूं फसल का बीमा बैंक आफ बड़ौदा के माध्यम से 13 दिसंबर 2019 को करवाया था।

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उसके बाद किसान की फसल जलभराव के कारण खत्म हो गई थी। बुजुर्ग किसान ने कृषि विभाग व इंश्योरेंस कंपनी कार्यालय के चक्कर काटे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद किसान ने अधिवक्ता रणबीर नरवाल के माध्यम से जिला उपभोक्ता अदालत में 23 फरवरी 2021 को मुकदमा दायर कर दिया। लगभग तीन वर्ष की कानूनी लड़ाई के बाद बुजुर्ग किसान के हक में उपभोक्ता कमीशन ने (Jind Consumer Commission Decision) फैसला सुनाया।

Jind Consumer Commission Decision : बीमा कंपनी को देनें होंगे 2.57 लाख रुपए

उपभोक्ता कमीशन के अध्यक्ष एके सरदाना की पीठ द्वारा सात जून 2024 को बीमा कंपनी को जवाब देही तय करते हुए बुजुर्ग किसान को दो लाख 57 हजार 418 रुपये मुआवजा देने का आदेश जारी किया। इसके साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया खर्च व मानसिक पीड़ा के तौर पर भी 20 हजार रुपये किसान को देने का आदेश दिया गया।

बुजुर्ग किसान ने इस उम्र में भी अपना धैर्य रखते हुए उन सब के लिए एक नजीर पेश की जो लोग हार के भय से हारकर घर बैठ जाते हैं। जब एडवोकेट रणबीर सिंह नरवाल के साथ बुजुर्ग अपना चेक लेने आए तो उनके चेहरे पर एक विशेष खुशी थी।

उपभोक्ता अदालत और वकील का (Jind Consumer Commission Decision) धन्यवाद करते हुए किसान ने कहा कि उन्होंने अंग्रेजों का दौर भी देखा है। वहीं आजादी के बाद वह अनुभूति कर रहा है कि हमारे देश का कानून सभी नागरिकों की सुरक्षा, न्याय व सम्मान के लिए बना है।

 

 


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